जिला बलौदाबाजार-भाटापारा







बलौदाबाजार में दिनांक 14 सितम्बर 2025 को प्रातः 10:30 बजे से सायं 5:00 बजे तक, पुलिस कम्युनिटी हॉल में एनडीपीएस एक्ट, आपराधिक विवेचना एवं साइबर अपराधों से संबंधित एक दिवसीय प्रशिक्षण कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस कार्यशाला में जिले के समस्त राजपत्रित अधिकारी, थाना/चौकी प्रभारी एवं सहायक उप निरीक्षक सम्मिलित हुए।
कार्यशाला का मुख्य उद्देश्य विवेचना के दौरान अभियोजन में होने वाली त्रुटियों को दूर कर दोषियों को प्रभावी सजा दिलाने हेतु विवेचकों को प्रशिक्षित करना था।
माननीय विशेष न्यायाधीश (एनडीपीएस एक्ट) श्री राकेश कुमार वर्मा द्वारा एनडीपीएस प्रकरणों में दोषमुक्ति के प्रमुख कारणों एवं त्रुटिरहित विवेचना की आवश्यकताओं पर विस्तृत मार्गदर्शन दिया गया। उन्होंने NDPS मामलों में डिमांड व सप्लाई चेन तथा फाइनेंशियल इन्वेस्टिगेशन पर विशेष बल दिया।
पुलिस अधीक्षक श्रीमती भावना गुप्ता द्वारा कार्यशाला का उद्घाटन करते हुए प्रशिक्षण के महत्व पर प्रकाश डाला गया। उन्होंने अंधेकत्ल मामलों की विवेचना में बरती जाने वाली सावधानियों को समझाते हुए बेमेतरा जिले के एक केस स्टडी का उदाहरण प्रस्तुत किया।
विशेष लोक अभियोजक श्री एम.के. देशपांडे ने बताया कि चालान किसी भी प्रकरण की विवेचना का आईना होता है, अतः उसमें समस्त जांच बिंदुओं का समावेश अनिवार्य है। उन्होंने नए कानूनों के परिप्रेक्ष्य में अनुसंधान के अद्यतन तरीकों की जानकारी दी।
वरिष्ठ अधिवक्ता श्री अनादि शंकर मिश्रा एवं अधिवक्ता श्रीमती दीपा सोनी ने बचाव पक्ष की ओर से उन त्रुटियों की जानकारी दी जो अक्सर पुलिस विवेचना में सामने आती हैं, और उन्हें कैसे दूर किया जा सकता है इस पर सुझाव दिए।
साइबर रेंज रायपुर से उप निरीक्षक हेमंत डहरिया एवं सहायक उप निरीक्षक प्रवीण शुक्ला ने साइबर अपराध की जांच व डिजिटल साक्ष्य के संकलन पर तकनीकी जानकारी दी।
कार्यशाला के समापन अवसर पर समस्त अतिथियों को स्मृति चिन्ह एवं उपहार भेंट कर सम्मानित किया गया।


